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मुजफ्फरनगर प्रोफेसर की जमानत की अर्जी डिस्टिक कोर्ट के यहां से भी हुई खारिज

मुजफ्फरनगर। चौधरी छोटू राम डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ दुष्यंत की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत खारिज हुई ।

पिछले दिनों चौधरी छोटू राम डिग्री कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा सोटा गांव की एक बीएससी थर्ड ईयर (सिक्स्थ सेमेस्टर) की छात्रा के साथ छेड़छाड़, यौन शोषण मामले में प्रोफेसर की जमानत याचिका पर जिला जज ने फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया। छात्रा की ओर से सरकारी वकील के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान कुमार एडवोकेट ने पैरवी की और बीएनएस की धारा 64(2) के अंतर्गत इसे ऐसा कृत्य बताया जो जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो बहुत ही निंदनीय है। प्रोफेसर की तरफ से पांच वकीलों के एक पैनल ने जिरह की। जिला जज ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद प्रोफेसर को जमानत देने से इनकार कर दिया।

उल्लेखनीय है कि छात्रा की ओर से जनपद जाट महासभा तमाम पैरवी कर रही है और खर्च उठा रही है। जानकारी देते हुए जाट महासभा से जुड़े चौधरी धर्मवीर बालियां और जयवीर सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट में भी पैरवी की जाएगी। छात्रा को किसी भी प्रकार से दबाव में नहीं आने दिया जाएगा। उधर सूत्रों ने बताया कि एक पूर्व प्राचार्य और छात्रा के समाज से ही कुछ लोग छात्रा पर दबाव बनाकर फैसला कर लेने का जोर दे रहे हैं। छात्रा ने स्पष्ट कहा है कि उसे न्याय चाहिए। वहीं छात्रा पर दबाव बनाने वाले कह रहे हैं कि उसकी जिंदगी कोर्ट कचहरी में गुजर जाएगी। वहीं मोटे पैसे का लेनदेन करने के लिए कुछ दलाल सलीके लोग भी सक्रिय हो गए हैं।

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Author: Taja Report

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