मुजफ्फरनगर। दहेज के लिये पत्नी की हत्या करने वाले 01 आरोपी को 15 वर्ष कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा त्वरित साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सुनाई सज़ा।
29 नवंबर 2015 को वादी मौ0 आलम पुत्र मौ0 नबी निवासी ग्राम कसौली थाना भोपा, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना पुरकाजी पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त वसीम पुत्र हासिम निवासी ग्राम भूराहेडी थाना पुरकाजी, मुजफ्फरनगर द्वारा पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करने तथा अतिरिक्त दहेज की मांग के कारण पहली पत्नी की फांसी लगाकर हत्या करने की घटना कारित की गयी है। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 577/2015 धारा 498ए, 323, 304बी भादवि व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया। थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा अभियुक्त वसीम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा यथाशीघ्र साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित की गयी तथा अभियुक्त वसीम उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 29.02.2016 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। एडीजीसी श्री अरूण जावला एवं कोर्ट पैरोकार आरक्षी अंकित सागर द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी तथा साक्ष्यों के आधार पर आज न्यायाधीश श्रीमती नेहा गर्ग, न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपी वसीम पुत्र हासिम निवासी ग्राम भूराहेडी थाना पुरकाजी, मुजफ्फरनगर को धारा 498ए, 323, 304बी भादवि व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 15 वर्ष कठोर कारावास तथा 36,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


