मुजफ्फरनगर। 14 साल की बालिका का अपहरण कर बलात्कार के मामले मे आरोपी इमरान को दस वर्ष की सज़ा 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
गत 22 सितंबर 2020 को कोतवाली के नियाजी पुरे मे अर्ध रात्री मे 14 साल की बालिका को बहला-फुसलाकर अपहरण कर बलात्कार के मामले में आरोपी इमरान को दस वर्ष की सज़ा व 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को की पीठासीन अधिकारी अल्का भारती की कोर्ट मे हुई अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉस्को विक्रांत राठी व प्रदीप गोतम ने 7 गवाह पेश कर पेर रवि की
अभियोजन की कहानी के अनुसार आरोपी इमरान पीड़िता की मां का रिश्तेदार था रात्री मे घर में घुस कर बहला-फुसलाकर पीड़िता को ले गया और बलात्कार किया।
Author: Taja Report
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