मुजफ्फरनगर । खतौली नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष व पारस जैन की हाईकोर्ट ने राजा राजा वाल्मीकि हत्याकांड की आपराधिक साजिश रचने में जमानत अर्जी की खारिज होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है ।
खतौली में 7 वर्ष पूर्व राजा वाल्मीकि हत्याकांड में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष पारस जैन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। एससी,एसटी कोर्ट में सुनवाई करते हुए उन्हें तलब किया गया था । वही पारस जैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था । सुप्रीम कोर्ट ने भी पारस जैन को निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश जारी किया था। पारस जैन ने सरेंडर किया लेकिन उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
Author: Taja Report
Views: 15


