मुजफ्फरनगर। गत 3 जून 2012 को कोतवाली के ग्राम सूज रू मे घर में अकेली महिला के साथ हत्यार की नोक पर गैंग रेप के मामले मे आरोपी शहजाद व मोहम्मद सफ़ी को दस वर्ष की सजा व20,20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे. मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग की अदालत मे हुई अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता रेणु शर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया था कि रात्री में जब उसका पति काम से बाहर गया हुआ था आरोपी घर मे घुस गए और हत्यार की नोक पर दोनों ने गैंग रेप किया और जानने मार ने की धमकी दी। एम रहमान
Author: Taja Report
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