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रेप और मर्डर में गैंगस्टर के मामले में दो साल की सजा व जुर्माना

मुजफ्फरनगर । 21 वर्ष पूर्व हत्या व बलात्कार के मुकदमे के आधार पर लगे गैंगस्टर के मुकदमे में आरोपी को गेंगेस्टर कोर्ट से दो वर्ष की सजा और 5000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।
थाना मंसूरपुर के ग्राम मंसूरपुर निवासी वादी ने घटना दिनाक 16/10/97 की है मंसूरपुर निवासी वादी ने थाना मंसूरपुर पर रिपोर्ट लिखाई कि उसकी बहन उम्र 16 वर्ष सुबह सात बजे करीब शौच के लिए जगल में गई थी अभियुक्त विनय त्यागी पुत्र बुधप्रकाश निवासी गांव मोरकुक्का ने बलात्कार उसकी हत्या कर दी थी विनय त्यागी का एक संघटित गिरोह था उसके गिरोह में लक्ष्मण पुत्र मंगू निवासी ग्राम डबल थाना रतनपुरी,राजेश पुत्र नानू , रमेश पुत्र प्रहलाद तथा संजय उर्फ संजू पुत्र जनेश्वर निवासी घनापन थाना शाहपुर सक्रिय सदस्य थे विनय त्यागी स्वम गैगलीडर था ये लोग क्षेत्र में हत्या, रेप जैसे जघन्य अपराध कारित करते थे इनके इन्ही कृत्य के आधार पर तत्कालीन थाना अध्यक्ष थाना मंसूरपुर राजबीर सिंह द्वारा मुलजिमान उपरोक्त के विरुद्ध वर्ष 2003 में थाना मंसूरपुर पर 2/3 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया था जिसकी विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी मंसूरपुर प्रमोद पंवार द्वारा की गई थी सुनवाई उपरान्त आज दिनांक 12/04/24 को गेंगेस्टर जज शाकिर हसन ने अभियुक्त विनय त्यागी पुत्र बुध सिंह निवासी ग्राम मोइकुक्का को दो वर्ष की सजा और 5000 जुर्माने से दंडित किया शेष अभियुकतगण की पत्रावली प्रथक रूप से न्यायालय में विचाराधीन है। पैरवी – विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने की। एम रहमान

Taja Report
Author: Taja Report

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