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मुजफ्फरनगर में 14 अप्रैल को ना दारू मिलेगी ना भांग

मुजफ्फरनगर। जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 40 के अधीन उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानो की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 के नियम-13 (ख) एवं आबकारी नीति वर्ष 2024-25 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत अनुज्ञापनों की निबन्धन एवं शर्तों में राष्ट्रीय अवकाश डा० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती (14 अप्रैल) के अवसर पर आबकारी अनुज्ञापनों को पूर्ण दिवस बन्द रखे जाने का प्राविधान है। अतः जनपद मुजफ्फरनगर की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनं, मॉडल शॉप, भांग की दुकानों, एफ0एल0-6/7 बार अनुज्ञापन तथा डिनेचर्ड स्प्रिट के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन एफ0एल0-16/17/39/40/41. मिथाईल अल्कोहल के एम०ए०- 2 व एम०ए०-4 थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन दिनांक 14-04-2024 को डा० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर पूर्ण दिवस बन्द रखी जायेंगी।

Taja Report
Author: Taja Report

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