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मुजफ्फरनगर में हत्या के आरोप में उम्रकैद

मुज़फ़्फ़रनगर। हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

वादी नरेश कुमार त्यागी पुत्र सत्यप्रकाश त्यागी निवासी बरला, थाना छपार, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना छपार पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त शाहनवाज पुत्र अख्तर निवासी ग्राम बरला थाना छपार, मुजफ्फरनगर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वादी के भाई दिनेश त्यागी की गोली मारकर हत्या करने की घटना कारित की गयी है। थाना छपार पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 12/1999 धारा 302,34,506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा घटना को गम्भीरता से लेते हुए अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी थी । थाना छपार पुलिस द्वारा अभियुक्त शाहनवाज उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 02.04.1999 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजू कुमार साव के नेतृत्व में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी थाना छपार के स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं लोक अभियोजक श्री कुलदीप कुमार तथा पैरोकार है0का0 दिनेश कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 30.03.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे कोर्ट नं0-10 द्वारा धारा 302,34,506 भादवि के अन्तर्गत आरोपी शाहनवाज उपरोक्त को आजीवन कारावास तथा 5,500/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपीगण को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

Taja Report
Author: Taja Report

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