मुजफ्फरनगर । एसडीएम जानसठ सुबोध कुमार के निर्देशन में जानसठ पूर्ति निरीक्षक राजेंद्र सिंह नें उचित दर विक्रेता प्रदीप कुमार, ग्राम सिकन्दरपुर विकास खण्ड मोरना तहसील जानसठ के द्वारा राशन वितरण में बरती जा रही अनियमितताओं के चलते पूर्ति निरीक्षक राजेंद्र सिंह, एवं अमित कुमार यादव, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, ने संयुक्त रूप से ग्राम सिकंदरपुर स्थित उचित दर विक्रेता प्रदीप कुमार के यहां पहुॅचकर खाद्यान्न के स्टाॅक का भौतिक सत्यापन किया गया और स्टाॅक सत्यापन रिपोर्ट बनायी गयी। मौके पर राशन डीलर प्रदीप कुमार उपस्थित नहीं मिले।
प्रदीप कुमार के पिता आत्माराम व विक्रेता की पत्नी उपस्थित मिले। भौतिक सत्यापन में प्रदीप कुमार, उचित दर विक्रेता के घर पर ई0पाॅस मशीन उपलब्ध पायी गयी किंतु विक्रेता के स्टाॅक में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं पाया गया।
प्रदीप कुमार, उचित दर विक्रेता, ग्राम-सिकन्दरपुर के खाद्यान्न स्टाॅक उपलब्ध नहीं पाया गया। स्पष्ट हुआ कि विक्रेता द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी कर जनहित को क्षति पहुॅचायी गयी है। विक्रेता प्रदीप कुमार का उक्त कृत्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013, उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण के नियंत्रण का विनियमन) आदेश-2016 व अनुबन्ध-पत्र की विभिन्न शर्तों के सर्वथा प्रतिकूल है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षरित स्टाॅक सत्यापन रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी कराए गएl
पूर्ति निरीक्षक राजेंद्र सिंह नें राशन डीलर प्रदीप कुमार ग्राम-सिकन्दरपुर विकास खण्ड मोरना, तहसील जानसठ के विरूद्ध जनहित में आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना भोपा में दिनांक 22.03.2024 में मुकदमा पंजीकृत कराया गया।


