मुजफ्फरनगर । 13 वर्ष की बालिका का अपहरण,,आरोपी छोटू,सुन्दर व अभिषेक को 7 वर्ष की सजा व 20,20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
गत 6 फरवरी 2019 को थाना भोपा के शुक्रताल मे एक बालिका का अपहरण कर प्रेम विवाह करने का प्रयास मे आरोपी छोटू,सुन्दर व अभिषेक को 7 वर्ष की सजा व 20,20 हजार का जुर्माना किया गया हे आरोपी शिवकुमार, पवन को सबूत के अभाव मे बरी किया गया जब की आरोपी छोटू,सुन्दर, अभिषेक को धारा 376D से भी बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को अदालत के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट मे हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बाल यान ने पैरा वी की
अभियोजन की कहानी के अनुसार ग्राम शुक्रताल मे एक बालिका दुकान से समान खरीदने गई थी। रास्ते मे उसका फुसलाकर कर अपहरण कालिया और आरोपियों ने सामुहिक बलात्कार किया परिजन ने शिवकुमार छोटू, अभिषेक सुन्दर,पवन को नामजद किया था लेकिन बलात्कार का आरोप साबित नहीं हुआ. केवल अपहरण के आरोप मे छोटू,सुन्दर व अभिषेक को दोषी मानते दण्डित किया गया। एम रहमान


