Skip to main content

TR NEWS UP-UK

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर ।हत्या करने वाले एक आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा त्वरित साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सज़ा सुनाई।

23 फरवरी 2022 को वादी कवंरपाल पुत्र हरचंद निवासी मौहल्ला दक्षिणी चमारान कस्बा व थाना पुरकाजी, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना पुरकाजी पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया कि अभियुक्त अमीर आलम पुत्र जहीर आलम उर्फ भूरा निवासी मौहल्ला खेडा दरवाजा थाना पुरकाजी, मुजफ्फरनगर द्वारा मेरी पत्नी की हत्या कर दी गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पुरकाजी पर मु0अ0सं0 43/2022 धारा 302 भादवि व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा अभियुक्त अमीर आलम उपरोक्त को दिनांक 24.02.2022 को गिरफ्तार कर  न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित की गयी व अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 24.04.2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। एडीजीसी श्री आशीष त्यागी एवं कोर्ट पैरोकार है0का0 सचिन शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजनपुलिस की प्रभावी पैरवी तथा साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 31.08.2026 को माननीय न्यायालय एडीजे कोर्ट नं0-2 मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपी अमीर आलम उपरोक्त को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 1,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।  मुजफ्फरनगर पुलिस की त्वरित कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

 

Taja Report
Author: Taja Report

Advertisements
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *