मुजफ्फरनगर । 17 वर्ष की बालिका से बलात्कार के आरोपी सोनू पाल को दस वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
गत 12 मई 2019 को थाना थाना भवन इलाके मे 17 वर्ष की बालिका जब घर से कुड़ा डालने गाँव मे बाहर गई तो सोनू पाल व मोनू पाल उसे बाइक पर बैठा कर ले गए और कपड़ा सूंघकर बेहोशी मे उसके साथ बलात्कार के मामले मे आरोपी मोनू पाल को दस वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये जुर्माना किया गया जब कि आरोपी के भाई सोनू पाल को सबूत के अभाव मे बरी करदिया मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को शामली मुमताज अली की कोर्ट मे हुई अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता शामली संजय चौहान व पुष्पेंद्र मालिक ने 6 गवाह पेश कर पैरवी की।
Author: Taja Report
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