मुजफ्फरनगर। दहेज हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई।
20 अप्रैल 2024 को वादी जहूरदीन पुत्र युनूस निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा थाना शाहपुर पुलिस को लिखित तहरीर देकर बताया कि अभियुक्त राशिद पुत्र जाहिद निवासी ग्राम कसेरवा थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर द्वारा उनकी गर्भवती भतिजी से अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी तथा मांग पूरी न होने पर उसके साथ क्रूरता कर उसकी हत्या कर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शाहपुर पर द्वारा मु0अ0स0 129/2024 धारा 498ए,304बी,316,302 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया। थाना शाहपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त राशिद उपरोक्त को दिनांक 03.06.2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 14.07.2024 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अपराधियों को सजा दिलाने हेतु चलाये जा रहे #OperationConviction अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री अक्षय संजय महाडीक, पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती इन्दु सिद्धार्थ के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना श्री गजेन्द्र पाल सिंह एवं थानाध्यक्ष शाहपुर श्री गजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना शाहपुर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी तथा समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। एडीजीसी श्री कुलदीप सिंह एवं कोर्ट पैरोकार का0 सुमित झां द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी तथा साक्ष्यों के आधार पर आज न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी कोर्ट नं0-3 मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपी राशिद उपरोक्त को धारा 498ए,304बी व 3/4 दहेज अधिनियम में आजीवन कारावास व 40,000/- रूपये अर्थदण्ड के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


