मुजफ्फरनगर। तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के पत्रांक 448 / सा0प्र0 / 2026-27 दिनांक 13.05.2026 के द्वारा टाऊन हॉल प्रांगण स्थित पार्किंग स्थल का ठेका दिवस उपलब्धता के आधर पर सुनील कुमार पुत्र अग्रसैन निवासी कृष्णापुरी,मु0नगर के नाम स्वीकृत किया गया था । उक्त पार्किंग शुल्क वर्ष 2024-25 की अवशेष धनराशि जी०एस०टी सहित अंकन 24,23,799 / – ठेकेदार की ओर अवशेष है। उक्त के अतिरिक्त ठेके पत्रावली पर लगे चरित्र प्रमाण पत्र हैसियत प्रमाण पत्र, मूल निवास इत्यादि प्रमाण पत्र का सत्यापन भी सम्बन्धित पटल लिपिक प्रवीण कुमार द्वारा नही किया गया था। उक्त प्रकरण में प्रवीण कुमार लाईसेंस लिपिक द्वारा ठेकेदार से अवशेष धनराशि वसूलने हेतु तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा बार-बार आदेशित करने के उपरान्त भी रिकवरी की पत्रावली तैयार न किये जाने पर इनकी ठेकेदार के साथ सलिंप्ता प्रतीत होती है। उक्त प्रकरण में प्रवीण कुमार, लाईसेंस लिपिक के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी ।
जिसके क्रम मे प्रवीण कुमार, लिपिक, कर विभाग को तत्काल प्रभाव से निलबिंत किया जाता है। प्रवीण कुमार लिपिक अपने निलबंन काल मे मुख्य कार्यालय से सम्बद्ध रहेगे। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2 से 4 के मूल नियम – 54 के अनुसार नियमानुसार निलबंन भत्ता देय होगा । उपरोक्त प्रकरण मे अनुज कुमार, सहायक अभियंता (जल) को जॉच अधिकारी नामित किया जाता है। प्रवीण कुमार, लिपिक कर विभाग द्वारा संपादित किए जा रहे समस्त कार्यो को मनोज कुमार, लिपिक, कर विभाग अपने कार्यो के साथ-साथ करना सुनिश्चित करेगे। आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगे। आदेशो का अनुपालन कडाई के साथ किया जाना सुनिश्चित करे ।


