मुजफ्फरनगर। गौकशी करने के 03 आरोपियों को 10 वर्ष कारावास व 8,00,000/- रुपये अर्थदण्ड(प्रत्येक को) की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा।*
अवगत कराना है कि दिनांक 24.01.2021 को मुखबिर द्वारा थाना तितावी पुलिस को सूचना दी गयी कि ग्राम बुडीना खुर्द में एक घर में गौकशी की जा रही है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर दबिश दी गयी तथा मौके से 02 अभियुक्तगण मुन्शाद पुत्र अलीहसन व अबूजर पुत्र शमीम को गिरफ्तार किया गया तथा 01 अभियुक्त आस मौहम्मद उर्फ आशु पुत्र अलीहसन फरार हो गया। थाना तितावी पुलिस द्वारा घटनास्थल से गौमांस, गौवंशीय पशुओं के अवशेष तथा गौकशी के उपकरण आदि बरामद किये गये तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरादमदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 33/2021 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फरार अभियुक्त आस मोहम्मद उर्फ आशु द्वारा दिनांक 15.02.2021 को माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया। थाना तितावी पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित की गयी तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 23.02.2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अपराधियों को सजा दिलाने हेतु चलाये जा रहे #OperationConviction अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री अक्षय संजय महाडीक, पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती इन्दु सिद्धार्थ के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी फुगाना श्री नरेन्द्र यादव एवं थानाध्यक्ष तितावी श्री प्रमोद कुमार के नेतृत्व में थाना तितावी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी तथा समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। एडीजीसी श्री कुलदीप सिंह एवं कोर्ट पैरोकार का0 अंकित कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी तथा साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 18.07.2026 को माननीय न्यायाधीश श्री रवि दिवाकर माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी कोर्ट नं0- 3 मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपीगण 1. आसमोहम्मद उर्फ आशु पुत्र अलीहसन 2. मुन्शाद पुत्र अलीहसन 3. अबूजर पुत्र शमीम निवासीगण ग्राम बुडीना खुर्द थाना तितावी मुजफ्फरनगर को धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में 10 वर्ष कारावास व 8,00,000/- रुपये अर्थदण्ड(प्रत्येक को) से दण्डित किया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस की त्वरित कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।


