मुजफ्फरनगर। खतौली एसडीएम ललित मिश्रा द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि तहसीलदार खतौली द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 08.07.2026 में उल्लेख किया गया है कि नीरज शर्मा, लेखपाल क्षेत्र नौना तहसील खतौली जनपद मुजफ्फरनगर के विरूद्ध आडियो वायरल हुआ जिसमे ग्राम मोधपुर के मोहित नामक व्यक्ति की तहसील में नीरज शर्मा को सम्बोधित करते हुए व्यक्ति की बातचीत रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्डिंग में मोहित नामक व्यक्ति नीरज शर्मा बताए जा रहे व्यक्ति को किसी रिपोर्ट लगाने के बदले उत्कोच ऑफर कर रहा है तथा कथित नीरज शर्मा लेखपाल उसे मोबाईल पर इस तरह की बात नहीं होती है, कह रहा है। नीरज शर्मा लेखपाल द्वारा कहीं भी उत्कोच को नकारा नही गया है। उक्त कृत्य के कारण राजस्व विभाग की गरिमा एवं राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली छवि का ह्रास होना। उक्त जारोप के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
2- नीरज शर्मा, लेखपाल क्षेत्र नौना तहसील खतौली जनपद मुजफ्फरनगर को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध चेतन पर देय अवकाश वेतन की धनराशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुम्न्य होगा किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देग नहीं होगा। जिन्हे निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक पर प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे जब इसका समाधान हो जाएं कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।
3-उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित नदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि नीरज शर्मा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वे किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगे हैं।
4-निलम्बन अवधि में नीरज शर्मा, लेखपाल को राजस्व निरीक्षक कार्यालय, खतीली, से सम्बद्ध किया जाता है। नीरज शर्मा अपनी उपस्थिति राजस्व निरीक्षक कार्यालय में दर्ज करायेंगे।
5-विभागीय कार्यवाही के इस प्रकरण में तहसीलदार, खतौली को जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।


