मुजफ्फरनगर। हत्या करने वाले एक आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
दिनांक 04.11.2022 को वादी श्री सतेन्द्र पुत्र सोहनवीर निवासी ग्राम छछरपुर थाना खतौली, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना खतौली पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 03.11.2022 को अभियुक्त आकाश उर्फ सोनू पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम छछरपुर थाना खतौली, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी के भाई सूरज की गोली मारकर हत्या कर दी। थाना खतौली पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 561/2022 धारा 302 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। थाना खतौली पुलिस द्वारा अभियुक्त आकाश उर्फ सोनू उपरोक्त को दिनांक 05.11.2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। थाना खतौली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित की गयी व अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 19.12.2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अपराधियों को सजा दिलाने हेतु चलाये जा रहे #OperationConviction अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती इन्दु सिद्धार्थ के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी खतौली श्रीमती रूपाली राय एवं थाना प्रभारी खतौली श्री दिनेश चन्द्र के नेतृत्व में थाना खतौली स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी तथा समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। एडीजीसी श्री कुलदीप बालियान एवं कोर्ट पैरोकार आरक्षी मुकेश कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी तथा साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 30.04.2026 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश(पॉक्सों एक्ट) कोर्ट नं0-1, मुजफ्फरनगर श्रीमती मंजुला भालोटिया द्वारा आरोपी आकाश उर्फ सोनू उपरोक्त को धारा 302 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम में आजीवन कारावास व 60,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।