Skip to main content

TR NEWS UP-UK

मुजफ्फरनगर हत्या के प्रयास में आठ आरोपियों को 7 साल की सजा और जुर्माना

मुजफ्फरनगर। हत्या का प्रयास करने वाले 08 आरोपियों को 07 वर्ष कारावास व अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा त्वरित साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत  न्यायालय ने सजा सुनाई है।

अवगत कराना है कि दिनांक 09.11.2014 को वादी  मदन पुत्र विशम्भर निवासी ग्राम तिसंग थाना जानसठ, मुजफ्फरनगर ने थाना जानसठ पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया कि दिनांक 21.09.2014 को वादी, वादी के पिता व पुत्र जब अपने खेत पर गये हुए थे तभी अभियुक्तगण 1. सोनू पुत्र किरण सिंह, 2. मोनू पुत्र किरण सिंह, 3. चन्दा पुत्र जयसिंह, 4. मंगलदास पुत्र जयसिंह, 5. सन्तरपाल पुत्र रतन सिंह, 6. किरण सिंह पुत्र रतन सिंह, 7. सहेन्दर पुत्र हुकुम सिंह व 8. योगेश पुत्र दयाराम निवासीगण ग्राम तिसंग थाना जानसठ, मुजफ्फरनगर द्वारा एक राय होकर वादी, वादी के पिता व पुत्र पर लाठी, डंडों व तबल से हमला किया गया तथा अभियुक्त सोनू उपरोक्त द्वारा तमंचे से गोली चलाई गई, जिसमें वादी बाल-बाल बच गया तथा गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जानसठ पर मु0अ0सं0 580/2014 धारा 147,148,149,323,324,307,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा थाना जानसठ पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 17.11.2014 को समस्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। थाना जानसठ पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित की गयी व अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 08.04.2025 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अपराधियों को सजा दिलाने हेतु चलाये जा रहे #OperationConvictionअभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर  संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक अपराध  इन्दु सिद्धार्थ के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी जानसठ  ऋषिका सिंह एवं थाना प्रभारी जानसठ  विनोद कुमार के नेतृत्व में थाना जानसठ स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी तथा समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। एडीजीसी श्री प्रविन्द्र कुमार, एडीजीसी श्री अरूण कुमार एवं कोर्ट पैरोकार आरक्षी हरमेश द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी तथा साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक18.06.2026 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश/एफटीसी कोर्ट नं0-1, मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपीगण सोनू, मोनू, चन्दा, मंगलदास, सन्तरपाल, किरण सिंह, सहेन्दर व योगेश उपरोक्त को धारा 147,148,149,323,324,307,504,506 भादवि में 07 वर्ष कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड(प्रत्येक को) से दण्डित किया गया।

मुजफ्फरनगर पुलिस की त्वरित कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

 

*MEDIA CELL, MUZAFFARNAGAR POLICE*

Taja Report
Author: Taja Report

Advertisements
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *