मुजफ्फरनगर। शहर की पंचशील कॉलोनी में ससुराल पक्ष पर गोलियां बरसाने के मामले में आरोपी अनंतविजय मित्तल के माता-पिता को अदालत से अंतरिम जमानत गई।
सोमवार को सत्र न्यायालय में दाखिल अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई।जिला एवं सत्र न्यायाधीश विरेंद्र कुमार सिंह ने नवनीत मित्तल और छाया मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी क्रिमिनल राजीव शर्मा तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह और अमित तायल ने पैरवी की। अभियोजन द्वारा समय मांगे जाने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 जून निर्धारित करते हुए अंतरिम राहत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि नवनीत मित्तल और छाया मित्तल को इस मामले में झूठे आरोपों के आधार पर नामजद किया गया है। यह भी बताया गया कि दोनों विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हैं तथा छाया मित्तल कैंसर की मरीज हैं। इसके समर्थन में चिकित्सा संबंधी दस्तावेज भी अदालत में प्रस्तुत किए गए।


