मुजफ्फरनगर। जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र संख्या-CG-DL-E-240320226.271248 दिनांक 24 मार्च, 2026 के क्रम में जारी मा० मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, खाद्य तथा रसद अनुभाग-7, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या-289/29-7-2026 (778576) दिनांक 25 मार्च, 2026 के बिन्दु-7 में दिये गये निर्देशों के क्रम में आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि जनपद मुजफ्फरनगर के जिन इलाकों में अधिकृत संस्था/आईजीएल ने पहले ही पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया है या वह अलग-अलग घरों या किसी हाउसिंग एरिया में एक कॉमन पते पर नेचुरल गैस सप्लाई करने की स्थिति में है, ऐसे सभी घरों को घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लेना ज़रूरी है। इसलिए, ऐसे इलाकों में आने वाले सभी घरों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 03 महीने के अंदर अधिकृत संस्था से घरेलू PNG कनेक्शन के लिए अप्लाई करें और उसे ले लें। “ऐसे पते पर LPG सप्लाई, सूचना की तारीख से तीन महीने बाद बंद हो जाएगी। ऑथराइज़्ड एंटिटीः डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस कंज्यूमर बनने के लिए घर का कानूनी मालिक या उस जगह का मालिक अप्लाई कर सकता है।”
यह भी बताया जाता है कि ऊपर बताए गए 03 महीने के समय के खत्म होने पर, ऐसे घरों में LPG सिलेंडर की सप्लाई, लागू गाइडलाइंस और नियमों के अनुसार बंद कर दी जाएगी।
इसलिए, सभी संबंधित निवासियों को सलाह देते हुए पुनः अपील की जाती है कि वे किसी भी परेशानी से बचने के लिए तुरंत ज़रूरी कदम उठाएं तथा दिए गए निर्देशों का पालन गंभीरता से करें। यह सूचना सुरक्षा, कुशल एनर्जी इस्तेमाल और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बड़े पैमाने पर अपनाने को पक्का करने के लिए जनता के हित में जारी किया गया है।


