सुप्रीम कोर्ट अधिसूचना।
ईद-उल-जुहा (बकरीद) की छुट्टी में बदलाव के कारण सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने मामलों की लिस्टिंग को लेकर नया आदेश जारी किया है।
CJI के निर्देशानुसार, अब 28 मई को अदालत में छुट्टी रहेगी और 27 मई को नियमित कामकाज होगा। अधिवक्ता और वादकारी ध्यान दें कि 28 मई के सूचीबद्ध मामले अब एक दिन पहले यानी 27 मई को ही सुनवाई के लिए टेक-अप किए जाएंगे।
Author: Taja Report
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