मुजफ्फरनगर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार ने बताया है कि आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर के पत्र तथा वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत जन सामान्य के मध्य गैस की आपूर्ति विधिवत एवं सुचारू रूप से कराने हेतु विगत दिन सांयकाल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में पुलिस लाईन स्थित सभागार में बैठक आहूत की गयी, जिसमें अधोहस्ताक्षरी एवं पुलिस अधीक्षक, नगर व ग्रामीण, जिला पूर्ति अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों, विक्रय अधिकारी (गैस), बी०पी०सी० व आई०ओ०सी० तथा जनपद के समस्त गैस वितरकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
बैठक को प्रारम्भ करते हुए वर्तमान में सिलेण्डर की बुकिंग एवं वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धितों को अवगत कराया गया। बैठक में उपस्थित सभी सम्बन्धितों से वार्ता एवं समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी के उपरान्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी सम्बन्धितों को निर्देशित किया कि गैस वितरकों द्वारा बुकिंग उपरान्त बैकलॉग के आधार पर सिलेण्डर उपभोक्ताओं को आपूर्ति किये जायें तथा गैस गोदाम / डिलीवरी प्वाईंट पर, किस तिथि की बुकिंग के सापेक्ष सिलेण्डर की आपूर्ति की जा रही है, उसकी भी चस्पानगी गोदाम आदि पर की जाये। प्रयास यह किया जाये कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से गैस डिलीवर की जाये, जिससे गोदाम पर लगने वाली भीड़ कम होगी तथा जनता के मध्य पैनिक होने की स्थिति पर अंकुश लग जायेगा व अव्यवस्था भी नहीं रहेगी। यह भी निर्देश दिये कि यदि किसी गैस वितरक के साथ किसी उपभोक्ता आदि के द्वारा गैस प्राप्त करने हेतु अनावश्यक दबाव बनाया जाता है या लॉ एण्ड ऑर्डर बिगाडने का प्रयास किया जाता है तो पुलिस विभाग गैस वितरक के साथ नियमानुसार खड़ा है। गैस वितरक को विधिवत पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जायेगी। किसी भी दशा में लॉ एण्ड ऑर्डर बिगाडने वालो को बख्शा नहीं जायेगा। उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु जनपद के प्रत्येक क्षेत्र/थाने को पृथक से सूचना दी जा चुकी है। सभी सम्बन्धितों को दूरभाष भी बैठक के दौरान दर्ज कराया गया है।
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश-2026 में प्रावधान है कि “पाइप्ड प्राकृतिक गैस कनेक्शन तथा घरेलू एलपीजी दोनों ही कनेक्शन रखने वाला कोई भी व्यक्ति, घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं रखेगा, या किसी भी सरकारी तेल कंपनी से अथवा उनके वितरकों के माध्यम से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का रिफिल नहीं प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास दोनों ही रूप में कनेक्शन हैं, को अपने घरेलू एलपीजी कनेक्शन को तत्काल वापिस करना होगा।” के क्रम में सभी ऐसे परिवारों से अपील की जाती है कि वह अपने पी०एन०जी०/एल०पी०जी० कनेक्शन में से एक कनेक्शन तत्काल वापस कर दें एवं एल०पी०जी० की बुकिंग भी न करायें और न ही सिलेण्डर ही प्राप्त करें, जिससे और सुचारू रूप से एल०पी०जी० की आपूर्ति होती रहे। सभी गैस वितरक अपने प्रतिष्ठान व गोदाम पर पर्याप्त मात्रा में एच०डी० क्वालिटी के सी०सी०टी०वी० लगवाये व क्रियाशील रखे, जिससे कोई भी असमाजिक तत्व अव्यवस्था में सके तथा अनावश्यक लाभ भी न ले सके। सी०सी०टी०वी० का कनेक्शन इस प्रकार से जाये कि बिजली जाने पर भी वह क्रियाशील रहें।
जनपद में घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक प्रयोग / कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी क हेतु जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर के स्तर से नगर मजिस्ट्रेट, / जिल. अधिकारी,सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, नगर क्षेत्र मुजफ्फरनगर, क्षे०खा०अधि०/ पूर्ति निरीक्षक, नगर क्षेत्र मुजफ्फरनगर, सम्बन्धित वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप, सभी गैस वितरक अपने प्रतिष्ठान व गोदाम पर पर्याप्त मात्रा में एच०डी० क्यालिटी के सी०सी०टी०वी० लगवाये व क्रियाशील रखे, जिससे कोई भी असमाजिक तत्व अव्यवस्था नै फैला सके तथा अनावश्यक लाभ भी न ले सके। सी०सी०टी०वी० का कनेक्शन इस प्रकार से किया जाये कि बिजली जाने पर भी यह क्रियाशील रहें।
जनपद में घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक प्रयोग / कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी को रोकने हेतु जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर के स्तर से नगर मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर / जिला पूर्ति अधिकारी, मुजफ्फरनगर, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, नगर क्षेत्र मुजफ्फरनगर, क्षे० खा०अधि०/ पूर्ति निरीक्षक, नगर क्षेत्र मुजफ्फरनगर, सम्बन्धित वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, मु०नगर एवं सम्बन्धित विक्रय अधिकारी (IOC/BPC/HPC) की टीम का गठन किया हुआ है। उक्त टीम नियमित रूप से निरीक्षण / छापेमारी की कार्यवाही करती रहे तथा क्षेत्र में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न न होने दें।
जिला समन्वयक पी०एन०जी० के अनुसार जनपद में जिन क्षेत्रों में गैस पाईप लाईन है, उस क्षेत्र/घर में निरन्तर पी०एन०जी० कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। यदि एक घर में एक से अधिक परिवार हैं तो वह पृथक-पृथक पी०एन०जी० कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। जिन घरों में पी०एन०जी० एवं एल०पी०जी० कनेक्शन दोनो क्रियाशील थे, उनमें से एल०पी०जी० कनेक्शन को बन्द करने की कार्यवाही कर दी गयी है। गैस वितरक अपने हॉकरों की स्वयं रेण्डम आधार पर चैकिंग करते रहे तथा इस दिशा में निरन्तर जागरूक रहें। यदि क्षेत्र में कालाबाजारी आदि की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल उसकी सूचना सम्बन्धित विभाग को दें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा।
ऑयल कम्पनी द्वारा रिफिल प्राप्त करने के उपरान्त 25 दिन बाद बुकिंग करने का प्रावधान किया गया है तथा डी०बी०सी० सिलेण्डर उपभोक्ता रिफिल प्राप्त करने के उपरान्त 35 दिन बाद बुकिंग का प्रावधान किया गया है। गैस के विक्रय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में एल०पी०जी० आदि उपलब्ध है। उपभोक्ता किसी भी दशा में पैनिक न हों तथा विधिवत ई-के०वाई०सी० आदि की कार्यवाही उपभोक्ता कराते रहे। उपभोक्ताओं को बुकिंग एवं डी०ए०सी० के माध्यम से गैस की आपूर्ति होगी।
विभिन्न गैस कम्पनियों की बुकिंग एवं ई-केवाईसी एप एवं दूरभाष निम्न प्रकार हैं :- उपभोक्ता अनावश्यक रूप से गैस वितरकों के यहां जाकर परेशान न हो, उपरोक्त एप द्वारा एवं दूरभाष के माध्यम से घर पर ही बुकिंग/ ई-केवाईसी स्वयं ही कर सकते हैं। जो निम्न हैं
कम्पनी आई0ओ0सी0, कॉल/एसएमएस 7718955555, व्हाटसएप नंबर 7588888824, हेल्पलाईन नंबर 18002333555, एप का नाम Indian oil one,
कंपनी बी०पी०सी०, काल/एस एमएस नंबर 7715012345/7718012345, व्हाट्सएप नंबर 1800224344, हेल्पलाइन नंबर 18002243444, एपका नाम HelloBPCL,
कंपनी एच०पी०सी० कॉल/ एसएमएस नंबर 9493602222, व्हाट्सएप नंबर 9222201122, हेल्पलाइन नंबर 18002333555, एप का नाम HP PAY है।
अन्त में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि यदि गैस की कालाबाजारी आदि में किसी भी गैस वितरक की संलिप्तता कहीं भी प्रकाश में आती है तो उनके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाहियों करायी जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में घरेलू सिलेण्डरों काव्यावसायिक प्रयोग होटल/रेस्टॉरेट/ ढ़ाबों/ठेले एवं खोमचों पर न हो।
बैठक में आमजनमानस को पुनः आश्वस्त किया जाता है कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में एल०पी०जी० उपलब्ध है, वह किसी भी दशा में पैनिक न हो। प्रत्येक दशा में लॉ एण्ड ऑर्डर बनाये रखे।


