मुजफ्फरनगर। दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
बुढ़ाना थाना क्षेत्र के मामले में आरोपी साबिर पुत्र चुनूं को नाबालिक लड़की (अपनी पुत्री) के साथ बलात्कार करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायालय 2 न्यायाधीश मंजुला भालोटीया ने आजीवन कठोर कारावास और 53000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा व विक्रांत राठी के द्वारा प्रभावी पैरवी कर आरोप को साबित किया।
Author: Taja Report
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