नई दिल्ली। आयकर में कोई बदलाव नहीं किया गया। सिगरेट के दाम 40% तक बढ़ेंगे। फास्टैग में KYV वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ाई गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया कि अब 1 फरवरी से पान मसाला, खैनी और गुटखा जैसे तंबाकू उत्पादों पर 40% GST लगेगा. अभी तक इन पर 28% GST के साथ ‘कंपनसेशन सेस’ लगता था. सिगरेट पर उसकी लंबाई के आधार पर नई एक्साइज ड्यूटी भी लागू होगी, ₹2.05 से लेकर ₹8.5 प्रति स्टिक तक ये एक्साइज ड्यूटी लगेगी. इसके अलावा तंबाकू उत्पादों की तरह सिगरेट पर 40% GST भी लगेगा। हालांकि बीड़ी पर राहत देते हुए जीएसटी को 18% कर दिया गया है।
Author: Taja Report
Post Views: 148

