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मुजफ्फरनगर दहेज हत्या मे पति शहजान को 15 साल कैद उसके पिता और दो भाइयों को दस साल की सज़ा

मुजफ्फरनगर। दहेज हत्या मे पति शहजान को 15 साल कैद उसके पिता और दो भाइयों को दस साल की सज़ा तथा 25,25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे

मुजफ्फरनगर गत 16 नवम्बर 2016 को शामली जिले के कस्बा थाना भवन में दहेज की मांग पूरी न होने पर पति शहजान को 15 साल और ससुर सगिरुदीन, दो देवर जेठ आजाद व आरिफ को दस साल की सज़ा की गई हे सभी आरोपियों को 25,25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश नेहा गर्ग की कोर्ट मे हुई अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अरुण ज्वाला ने पैरवी की

अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार अंबा विहार, मुजफ्फरनगर निवासी आयशा पुत्री जब्बार का विवाह 16 नवंबर 2015 को शहजान थाना भवन निवासी के साथ हुआ था विवाह के बाद ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे जिस मे कार की भी मांग की गई मांग पूरी न होने पर 16 नवम्बर 2016को महिला की हत्या कर उसके शव को फांसी पर लटका दिया अगले दिन 17 नवंबर 2016 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी गयी.

 

Taja Report
Author: Taja Report

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