Access denied मुजफ्फरनगर जनमानस की सुरक्षा के लिए एडीएम एफ ने की होटल मालिकों के बैठक - Taja Report

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मुजफ्फरनगर जनमानस की सुरक्षा के लिए एडीएम एफ ने की होटल मालिकों के बैठक

मुजफ्फरनगर। होटल, धर्मशाला एवं गेस्ट हाउस में जनसुरक्षा, अग्नि एवं विद्युत सुरक्षा तथा आम जनमानस को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आई०टी०आई सभागार में किया गया।

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद के होटल, धर्मशाला एवं गेस्ट हाउस में जनसुरक्षा, अग्नि एवं विद्युत सुरक्षा तथा आम जनमानस को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आई०टी०आई सभागार में किया गया। बैठक गजेन्द्र कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें जनपद में संचालित समस्त होटल, गेस्ट हाउस, सराय एवं धर्मशालाओं के प्रबन्धक एवं मालिक उपस्थित रहे।

यह बैठक विशेष रूप से आगामी 25 दिसम्बर (क्रिसमस), नववर्ष तथा विवाहोत्सवों के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित की गई, इस अवधि में जनपद में बाहरी जनपदों एवं राज्यों से बड़ी संख्या में आगन्तुकों, पर्यटकों एवं बारातियों का आगमन होता है। इस कारण होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं एवं सरायों में आवागमन, ठहराव एवं कार्यक्रमों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जिससे सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात, अग्नि एवं विद्युत जोखिम की सम्भावनाएं भी बढ़ जाती हैं।

बैठक में पुलिस अधीक्षक (यातायात), नगर मजिस्ट्रेट, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, विद्युत विभाग, नगर पालिका परिषद, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आगामी त्योहारों एवं विवाह समारोहों के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे तथा जनपद में आने वाले प्रत्येक आगन्तुक को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। बैठक में मुख्य रूप से निम्नवत् निर्देश दिये गये-

1-बिना पंजीकरण किसी भी होटल, गेस्ट हाउस / सराय / धर्मशाला का संचालन न किया जाये।

2- आगुन्तकों का पर्याप्त ब्यौरा आई०डी० आदि रजिस्टर में अंकित किया जाये एवं प्रति रखी जाये।

3- आगुन्तकों को स्वच्छ भोजन, पानी उपलब्ध कराया जाये। किसी भी दशा में भोजन, पानी व्यर्थ न जाये।

4-परिसर में कार्यरत समस्त कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराया जाये।

5-डी०जे० का प्रयोग  सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही किया जाये।

6-वाहनों की पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थल चिन्हित किया जाये। ताकि मुख्य मार्ग पर किसी प्रकार का कोई जाम न लगे।

7-अग्निशमन व विद्युत सुरक्षा उपकरण अद्यतन रखे जायें एवं स्टाफ को पर्याप्त प्रशिक्षण दिलाया जाये। अवैध

8-परिसर में किसी भी प्रकार की गतिविधि का संचालन न किया जाये।

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Author: Taja Report

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