Skip to main content

TR NEWS UP-UK

मंदिर की भूमि के मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद विवाद में कूदे संजीव बालियान

मुजफ्फरनगर । मंसूरपुर में कथित मंदिर की जमीन पर कब्जे के विवाद में आज पूर्व मंत्री डॉ संजीव बालियान भी कूद गये। हालांकि पुलिस ने किसी अवैध कब्जे से इंकार करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन पुलिस करा रही है।

आज संजीव बालियान (पूर्व केन्द्रीय मंत्री) एवं ग्राम खानूपुर के ग्रामीणों द्वारा थाना मंसूरपर पर ग्राम खानूपुर में स्थित एक भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया था । उपरोक्त सम्बन्ध में पुलिस का कहना है कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में स्वरूप वेजिटेबल तथा श्री राजीव धनकर (ग्राम प्रधान खानूपुर) द्वारा  न्यायालय में वाद दायर किया गया था जिसके सम्बन्ध में न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 29.10.2024 को स्वरूप वेजिटेबल के पक्ष में आदेश जारी किया गया कि *‘अग्रिम नियत तिथि वादी के कब्जे व दखल में कोई हस्तक्षेप किसी भी प्रकार से न करें’* तथा दिनांक 24.12.2024 को थाना प्रभारी मंसूरपुर को उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु निर्देशित किया गया है जोकि निम्नवत है-

*SHO Police Station, Mansoorpur, District Muzaffarnagar is directed to ensure the strict compliance of ex parte ad interim injunction order dated 29.10.2024 passed in favour of plaintiff.*

थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश का अक्षरशः अनुपालन कराए जाने तथा मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सम्बन्धित के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गयी थी । लगाए गए अवैध कब्जे के आरोप असत्य व निराधार हैं । उक्त प्रक्रिया न्यायालय के आदेश का अनुपालन मात्र है ।

प्रकरण के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी खतौली राम आशीष यादव ने बताया कि

Taja Report
Author: Taja Report

Advertisements
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *