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उमेश मालिक की कार में तोड़फोड़, कालिख पोतने जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत खारिज

मुजफ्फरनगर । भाजपा विधायक उमेश मालिक की कार में तोड़फोड़, कालिख पोतने जानलेवा हमले करने के मामले में गिरफतार आरोपी मनोज की ज़मानत अर्जी खारिज करदी गई है।

गत 14 अगस्त 2021 को थाना भौराकलां के सिसौली मेंं भाजपा विधायक उमेश मालिक की कार पर पथराव कर कालिख पोते और जानलेवा हमले करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी मनोज की ज़मानत अर्जी अदालत ने खारिज करदी है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की ज़मानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार गत 2021 को सिसौली में एक कार्यक्रम में आए भाजपा विधायक उमेश मालिक की कार पर हमला हुआ था। पथराव मे दो सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गए थे और कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। उमेश मालिक को सुरक्षा कार्मिकों ने बचाया था। इस मामले मे पुलिस ने मामला दर्ज किया था। एम रहमान

Taja Report
Author: Taja Report

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