2002 को थाना नई मंडी के रामपुर तिराहे के निकट गोली मारकर हुई थी हत्या
मुजफ्फरनगर। गत 2002 को थाना नई मंडी के रामपुर तिराहे के निकट फौजी होटल में विधवा महिला गंगा की उसके देवर कर्षण व नौशाद दुबारा गोली मार कर हत्या के मामले मे सह अभियुक्त नौशाद को उम्रकैद व दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे मुख्य अभियुक्त कर्षण को 2oo3 मे ही उम्रकैद की सज़ा हो चुकी है मामले की सुनवाई ऐ डी जे 4 कनिष्क कुमार सिंह की कोर्ट में हुई अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता कमलकांत ने पैरा वी कर 6 गवाह पेश किए
अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार विधवा महिला गंगा अपने पति महेश फौजी के मरने के बाद होटल चलाती थी उसके पास पति की पेंशन आती थी उसको उसका देवर कर्षण हड़पना चाहता था इस को लेकर कर्षण ने गंगा की गोली मार कर हत्या कर दी थी माँ की हत्या का बदला लेने के लिये गंगा के दो पुत्र मनु कुमार पुत्री निशा ने अपने चाचा के विरुद्ध गावहीं देकर 2003 में चाचा को उम्रकैद करायी बाद में पुनः गावहीं देकर सह अभियुक्त नौशाद को सज़ा करायी जिसका आज फेसला आया है बताएं कि नौशाद के कोर्ट में पेश न होने पर उसकी फ़ाइल अलग कर कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त कर्षण के विरुद्ध सुनवाई पूरी कर 2003 मे निर्णय सुनाया था जब की सह अभियुक्त नौशाद को आज सजा सुनाई गई है एम रहमान


