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चर्चित राजा वाल्मीकि हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास तथा जुर्माना

मुजफ्फरनगर । खतौली के चर्चित राजा वाल्मीकि हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

05 अप्रैल 2017 को वादी राणा प्रताप निवासी मौहल्ला देवीदास थाना खतौली, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना खतौली पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया कि राजू वाल्मिकी पुत्र ओमप्रकाश निवासी देवीदास थाना खतौली, मुजफ्फरनगर द्वारा उनके भाई राजकुमार उर्फ राजा की हत्या कारित की गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खतौली पर मु0अ0स0 506/2017 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियुक्त राजू वाल्मिकी द्वारा दिनांक 01.05.2017 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। थाना खतौली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 20.06.2017 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।  पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। विशेष लोक अभियोजक श्री परवीन्दर कुमार व नरेन्द्र कुमार एवं कोर्ट पेरोकार है0का0 सुधीर कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 10.12.2024 को माननीय न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपी राजू वाल्मिकी उपरोक्त को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास तथा 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

 

Taja Report
Author: Taja Report

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