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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा जुर्माना

मुजफ्फरनगर । नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

29 अगस्त 2022 को वादी द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना छपार पुलिस को अवगत कराया गया कि अभियुक्त अहसान पुत्र यासीन निवासी ग्राम व थाना छपार, मुजफ्फरनगर द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 200/22 धारा 363/366/376(3) भादवि व 3/4(2) पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। थाना छपार पुलिस द्वारा अभियुक्त अहसान उपरोक्त को त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 31.08.2022 को ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 16.09.2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजू कुमार साव व थाना प्रभारी छपार श्री विकास यादव के नेतृत्व में थाना छपार स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। विशेष लोक अभियोजक श्री विक्रान्त राठी व दीपक गौतम एवं पैरोकार है0का0 दिनेश द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 06.12.2024 को माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट-02, मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपी अहसान उपरोक्त को धारा 363/366/376(3) भादवि व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

 

Taja Report
Author: Taja Report

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