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मुजफ्फरनगर बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष की कठोर सजा

मुजफ्फरनगर । सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मामले में आरोपी मोबिन पुत्र यासीन को बालिका के साथ बलात्कार करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायालय 2 न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने सुनाई 10 वर्ष कठोर कारावास और 10000 रुपए जुर्माना की सजा अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा व मनमोहन के द्वारा प्रभावी पैरवी कर आरोप को किया साबित। एम रहमान

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Author: Taja Report

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