मुजफ्फरनगर । पूर्व विधायक शाहनवाज़ राना को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्हें आठ दिन बाद फिर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
आज एक पुराने विद्युत अधिनियम के मामले मे विशेष अदा लत विद्युत मे हाजिर नहीं हो ने पर मंसूर पुर पुलिस ने पूर्व विधायक शाहनवाज राना को गिरफतार कर विशेष अदालत में पेश किया जहां कोर्ट ने उनकी ओर से दाखिल अंतरिम ज़मानत की अर्जी मंजूर कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता अफताब केसर के अनुसार विशेष अदालत विद्युत अधिनियम के पीठासीन अधिकारी कनिष्ठ कुमार सिंह ने आदेश दिया कि 25,000, 25,000 के दो ज़मानत दाखिल करने पर आरोपी शाहनवाज को अंतरिम ज़मानत पर छोड़ा जाए और रेगुलर ज़मानत की सुनवाई के लिए 6 दिसम्बर नियत की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मंसूर पुर पुलिस ने 2012 मे शाहनवाज राना आदि के विरुद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया था जो विशेष अदालत मे लंबित है।
मामले में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार मुजफ्फरनगर द्वारा थाना मंसूरपुर के मुकदमा अपराध संख्या 916/ 2012 हरिओम आदि में कई बार शाहनवाज राना के वारंट जारी किए गए थे। इसके बावजूद शाहनवाज राना अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। इस पर 19 अक्टूबर को अदालत ने शाहनवाज राना के गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए थे। आज मंसूरपुर पुलिस ने पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को गिरफ्तार कर लिया । पुलिस ने पूर्व विधायक को अदालत में पेश किया वहां उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।


