लखनऊ । यूपी विधानसभा में ” लव जिहाद ” विधेयक पेश किया गया है। अब लवजिहाद करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा मिलेगी ( मरते दम तक जेल में रहना पड़ेगा ) इसके साथ ही अवैध रूप से कराये गए धर्मपरिवर्तन के लिए फंडिंग को गैर क़ानूनी घोषित किया गया है। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिबंध विधेयक होगा। शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। याद रहे की 2021 में इस विधेयक को विधानमंडल से पास कराकर विधिवत क़ानूनी जामा पहनाया गया था।
Author: Taja Report
Views: 24


