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डकैती के आरोपी को नौ साल कैद व जुर्माना

मुजफ्फरनगर। डकैती के एक आरोपी को 09 वर्ष कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सजा सुनाई है। 

29 मई .2015 को वादी  प्रमोद कुमार आंकिक किसान सेवा सहकारी समिति बघरा,मुजफ्फरनगर द्वारा थाना तितावी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के स्कूटर को गिराकर स्कूटर में रखे 07 लाख 22 हजार रुपये लूट कर ले जाने की घटना कारित की गयी है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना तितावी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 293/15 धारा 395,412 भादवि पंजीकृत किया गया तथा उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में उक्त घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु थाना तितावी पर पुलिस टीम का गठन किया गया । गठित पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त दीपक पुत्र श्रीपाल निवासी कच्चीगढी थाना गढ़ीपुख्ता, शामली को दिनांक 06.06.2015 को ही गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त दीपक उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 29.07.2015 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।  

लूट/डकैती करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी फुगाना श्री सन्त प्रसाद उपाध्याय के नेतृत्व में व थाना तितावी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक श्री कुलदीप पुन्डीर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 18.07.2024 को माननीय न्यायालय पॉक्सो- 01 द्वारा आरोपी दीपक उपरोक्त को धारा 395,412 भादवि में 09 वर्ष कठोर कारावास तथा 5,000/- हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

 

Taja Report
Author: Taja Report

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