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18 वर्ष से कम आयु के छात्र/छात्रों एवं बच्चों को दो पहिया/चार पहिया वाहन किसी भी दशा में न दें

मुजफ्फरनगर। पुलिस अधीक्षक यातायात कुलदीप सिंह ने कहा कि सभी स्कूल प्रबन्धकों एवं सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा दो पहिया अथवा चार पहिया वाहनों का संचालन किया जाना दण्डनीय अपराध है तथा किसी भी दशा में उचित नहीं है। आप सभी अभिभावकों एवं समस्त स्कूल प्रबन्धकों से अपील है कि जनपद मुजफ्फरनगर में 18 वर्ष से कम आयु वाले स्कूल के छात्र/छात्राओं द्वारा दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोई भी अभिभावक अपने 18 वर्ष से कम आयु के छात्र/छात्रों एवं बच्चों को दो पहिया/चार पहिया वाहन किसी भी दशा में न दें तथा बच्चों को इस सम्बन्ध में आप स्वयं जागरूक करें। यातायात पुलिस जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा अभियान चला कर ऐसे वाहनों की चेंकिग की जायेगी तथा चैकिंग के दौरान पकड़े जाने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी। यातायात पुलिस जनपद मुजफ्फरनगर आपकी सुरक्षा के लिये दृढ़ संकल्पित है। 

Taja Report
Author: Taja Report

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