नई दिल्ली। टोल को लेकर अपने अधिकारों की अज्ञानता के कारण आप उस स्थिति में भी टोल देते हैं जहां आपको टोल अदा ना करने की सुविधा मिली है। दरअसल एनएचएआई ने 26 मई 2021 के आदेश के जरिए वाहनों को बड़ी राहत और अधिकार दिए हैं। इस आदेश में टोल से जुड़े ऐसे दो नियम हैं जिनके अनुसार चालक बिना टोल चुकाए टोल प्लाजा से निकल सकते हैं। एनएचएआई ने यह भी कहा कि इस सुविधा में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वे सीधे हमारे टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एनएचएआई ने तीन साल पहले टोल प्लाजा पर बिना टोल टैक्स दिए वाहन के निकलने के नियमों में कहा गया कि अगर टोल प्लाजा पर लंबी कतार है और आपकी गाड़ी टोल प्लाजा से 100 मीटर या उससे ज्यादा दूर खड़ी है, तो आपको टोल नहीं देना होगा। इसके लिए हर टोल प्लाजा पर 100 मीटर की दूरी का संकेत देने के लिए एक पीली पट्टी लगाई जाती है। ऐसे में आपकी गाड़ी 100 मीटर से ज्यादा दूर यानी पीली पट्टी पर है, तो आप बिना टोल दिए टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं। एक और नियम में कहा गया है कि अगर टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, तो कोई भी बिना शुल्क चुकाए टोल प्लाजा से गुजर सकता है। एनएचएआई ने यह भी कहा है कि अगर आपको टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, तो आप उनकी हेल्पलाइन, 1033 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएचएचएआई ने इन नियमों का आम आदमी और ड्राइवर फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि देश में लगभग सभी टोल प्लाजा निजी कंपनियों को दे दिए गए हैं। वहां काम करने वाले कर्मचारियों के साथ ही चालकों को इन नियमों की जानकारी नहीं है। विरोध करने पर टोल प्लाजा के कर्मचारी वाहन चालकों से मार-पीट करते हैं। एनएचएआई को इस नीति को लागू करने के लिए टोल प्लाजा कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करने की जरूरत है।

