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फर्जी दस्तावेजों के आधार पर माउंट लिट्रा की मान्यता लेने पर रिपोर्ट कराई

मुजफ्फरनगर। भोपा रोड स्थित राजभवन निवासी आलोक स्वरूप ने बताया कि उन्होंने शिक्षण संस्थान स्थापित व संचालित करने  के लिये नवनीत भारद्वाज पुत्र श्री राम मोहन भारद्वाज व इनके साथियों से सम्पर्क किया नवनीत भारद्वाज द्वारा श्री राम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट का पंजीकरण कराया गया था इसके संबंध में कार्यालय उप निबंधक प्रथम मुजफ्फरनगर में एक पंजीकृत दस्तावेज का निष्पादन किया गया था जो कि कार्यालय उप निबंधक प्रथम मुजफ्फरनगर में बहि संख्या 4 जिल्द संख्या 168 पृष्ठ संख्या 181 से 204 पर क्रमांक 239 दिनांक 28.07.2015 को रजिस्ट्रीकृत किया गया। इस दस्तावेज के आधार पर नवनीत भारद्वाज द्वारा दिनांक 20.03.2016 का एक कुटरचित व फ़र्जी दस्तावेज तैयार कर कर बेसिक शिक्षा विभाग मुजफ्फरनगर को माउंट लिट्रा ज़ी स्कूल लिंक रोड मुजफ्फरनगर की मान्यता की पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया था इस कथित कुट रचित दस्तावेज में स्टांप पेपर नंबर, स्टांप मुद्रा, निष्पादन की तिथि, कार्यालय रजिस्ट्रेशन क्रमांक, स्टांप विक्रेता व स्टाम्प विक्रय की तिथि एक समान है जो कि दो अलग दस्तावेजों के निष्पादन में संभव नहीं है कथित कुटरचित किराया नाम की प्रमाणित प्रति लिपि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई है उक्त दस्तावेज पर तत्कालीन प्रबंधक अरुण कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री आत्माराम निवासी नई मंडी मुजफ्फरनगर, अनंत पुंडीर पुत्र श्री यशवीर सिंह पुंडीर निवासी मकान नंबर 138 कुंदनपुरा शहर मुजफ्फरनगर व नवनीत भारद्वाज पुत्र श्री राम मोहन भारद्वाज निवासी मकान नंबर 85 नई मंडी भोपा रोड मुजफ्फरनगर के हस्ताक्षर हैं इस कथित कुटरचित दस्तावेज को तैयार करने में सुनंद सिंगल पुत्र मृतक अरुण कुमार निवासी बसेड़ा भवन नई मंडी मुजफ्फरनगर की आपराधिक साजिश रही है कुटरचित दस्तावेज के आधार पर उक्त वर्णित सभी व्यक्तियों नवनीत भारद्वाज पुत्र श्री राम मोहन भारद्वाज निवासी मकान नंबर 85 नई मंडी भोपा रोड, मुजफ्फरनगर अनंत पुंडीर पुत्र श्री यशवीर सिंह पुंडीर निवासी मकान नंबर 138 कुंदनपुरा शहर, मुजफ्फरनगर व सुनंद सिंघल पुत्र मृतक अरुण कुमार निवासी बसेड़ा भवन नई मंडी मुजफ्फरनगर द्वारा कुटरचित दस्तावेज बनाकर कूटरचित दस्तावेज को सही बताते हुए उनके आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग से फ़र्जी रूप से मान्यता प्राप्त की है और कुटरचित दस्तावेज पर प्रार्थी के हस्ताक्षर फर्जी रूप से बनाकर अपराधिक लाभ प्राप्त किया है कथित फरजी कुटरचित किरायेनामें के संबंध में उप निबंधक कार्यालय प्रथम मुजफ्फरनगर में जब प्रार्थी द्वारा जांच कराई तो क्रमांक 239 बही नंबर 4 वर्ष 2015 पर उक्त फरजी किरायानामा पंजीकृत नहीं है और न हीं विधिक रूप से पंजीकृत हो सकता था। आलोक स्वरूप के उक्त प्रार्थना पत्र पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सर्किल ऑफिसर नई मंडी से जाँच करके थाना नई मंडी में अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता रिपोर्ट दर्ज की है। आलोक स्वरूप ने बताया कि नवनीत भारद्वाज के विरुद्ध पहले से ही विभिन्न अभियोग में चार्जशीट लगी हुई है। 

Taja Report
Author: Taja Report

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