मुजफ्फरनगर। उधार के रुपये मांगने पर दुकानदार की गोली मार कर हत्या के मामले में आरोपी आदित्य उर्फ भूरा को उम्रकैद, 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है जबकि उसके पिता राजकुमार को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।
गत 18 अक्टूबर 2021 को थाना व ग्राम phugana मे उधार के तीन हजार रुपये मांगने पर दुकानदार pervinder की गोली मार कर हत्या के मामले मे आरोपी आदित्य उर्फ भूरा को उम्रकैद व 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी कमला पति की कोर्ट मे हुई कोर्ट ने एक अभियुक्त राजकुमार को सबूत के अभाव मे बरी करदिया हे अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अरुण शर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम Fugana मे दुकान के तीन हजार रुपये उधार आदित्य पर थे उधार के रुपये मांगने पर आरोपी आदित्य ने दुकान में घुस कर गोली मार कर pervinder की हत्या करदी थी पुलिस ने आरोपी आदित्य उर्फ भूरा उसके पि ता राजकुमार के विरुद्ध हत्या व हत्या का षडयंत्र रचने का मामला दर्ज किया था।
