मुजफ्फरनगर। कोर्ट मोहर्रिर सहित दो को अभियुक्त भागने पर एक वर्ष की सज़ा व एक हजार रुपये का जुर्माना किया है।
मुजफ्फरनगर में गत 11 नवंबर 2023 को adj 15 कोर्ट मे न्यायिक हिरासत मे दिया गया आरोपी सुमित कुमार के फ़रार होने के मामले में आरोपी कोर्ट मोहरीर constable पवन कुमार व फरार होने वाले अभियुक्त सुमित कुमार को एक वर्ष की सज़ा और एक, एक हजार रुपये का जुर्माना किया गया हैं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता अग्रवाल ने दोनों आरोपियों को धारा 223,224 आई पी सी के अंतर्गत दोषी मानते हुए दण्डित किया है।
अभियोजन अधिकारी के सी मौर्य ने बताया कि गत 18 नवंबर 2023 को एक मामले मे वांछित सुमित कुमार को adj 15 कोर्ट मे न्यायिक हिरासत में कोर्ट मोहरिर पुलिस सिपाही पवन कुमार की सुपुर्दगी मे दिया गया था जो लापरवाही की वज़ह से फरार हो गया था। इस घटना के संबंध में उप निरीक्षक आदेश कुमार थाना सिविल लाइन ने सिपाही पवन कुमार व फरार होने वाले अभियुक्त सुमित कुमार के विरुद्ध धारा 223,224ipc मे मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था।
