मुजफ्फरनगर। 12 साल की बालिका के साथ बलात्कार मे आरोपी पति-पत्नी को उम्रकैद व 50,50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे जुर्माने की सभी रकम एक लाख रुपये पीड़िता को दी जाएगी ।
गत 11 अप्रैल 2015 को शामली मे किराएदार अमित शर्मा व उसकी पत्नी श्रीमती रूबी शर्मा दुबारा मकान मालिक की 12 साल की बालिका को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में लेजा कर बलात्कार करने के चर्चित मामले मे दोनो को उम्रकैद व 50,50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को की पीठासीन अधिकारी manjula bhalotiya की कोर्ट में हुई अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बाल यान व दिनेश शर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार गत 11 अप्रैल 2015 को शिव विहार कॉलोनी शामली मे किराएदार अमित शर्मा उसकी पत्नी श्रीमती रूबी शर्मा मकान मालिक की 12 साल की बालिका को ऊपर अपने कमरे में ले गए वहां अमित शर्मा ने बलात्कार किया जब की पत्नी ने सहयोग किया घटना के संबंध में पीड़िता की माँ ने मामला दर्ज कराया। एम रहमान
