मुजफ्फरनगर । गत 20 मार्च 2012 को थाना पुरकाजी इलाके में अपने खेत मे पानी देने गए 24 साल के सरफराज का अपहरण कर गला रेत कर हत्या के सनसनी खेज मामले में आरोपी मून तालिब, सह राज, अकील, रियासत, इंतजार को उम्रकैद की सजा व 15,15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे सज़ा के समय आरोपी अकील कोर्ट मे पेश नहीं हुआ उस के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश रितेश सचदेवा की कोर्ट मे हुई अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नगर ने पेरवि की ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 मार्च को सरफराज अपने खेत मे पानी चलाने गया था घर वापस नहीं लोटा तलाश किए जाने पर उसका शव bhojakhedi के जंगल मे बरामद हुआ था जिसकी गर्दन रेत कर हत्या की गई थी घटना के संबंध में असगर अली ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी ।
