मुजफ्फरनगर । विशेष पोक्सो कोर्ट ने एक तांत्रिक को नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ और परिवार को बंधक बनाने के मामले में सजा सुनाई है। न्यायाधीश अलका भारती ने तांत्रिक नूर हसन को 3 साल की जेल और 6 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है।
मामला 11 अगस्त 2020 का है। न्याजुपुरा गांव के तांत्रिक नूर हसन के खिलाफ एक परिवार ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि तांत्रिक ने पूरे परिवार को बंधक बनाया। उन्हें भूखा-प्यासा रखा और मारपीट की। इतना ही नहीं, उसने परिवार की नाबालिग बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें भी कीं। पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी और दीपक गौतम ने कोर्ट में आठ गवाह पेश किए। सभी गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने तांत्रिक को धारा 323, 504, 506 के तहत 6 महीने और पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत 3 साल की सजा सुनाई है।
