देहरादून। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों—पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता—को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा 2022 में 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में सुनाई गई, जो ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। जांच के अनुसार, अंकिता पर रिजॉर्ट में विशेष ग्राहकों को “अतिरिक्त सेवाएं” देने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसे उसने ठुकरा दिया। इससे नाराज मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, जो रिजॉर्ट का मालिक और एक प्रभावशाली राजनेता का बेटा है, ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 18 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या कर दी और शव को चिल्ला नहर में फेंक दिया। इस मामले ने उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा और सत्ता के दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर किया, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैला।
