मुजफ्फरनगर। प्रेम विवाह की रंजिश को लेकर औंकार की गोली मार कर हत्या के सनसनी खेज मामले में आरोपी प्रमोद उसके भाई बेटों सहित सात को उम्रकैद व 17,17 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
गत एक मार्च 2023 को थाना मीरां पुर के ग्राम रसूल पुर गाढ़ी मे प्रेम विवाह की रंजिश को लेकर प्रेमी के पिता ओंकार की गोली मार कर हत्या के मामले मे आरोपी प्रमोद भाई आजाद, दो बेटों दीपक अंकुर तथा प्रिंस सूर्य कांत व दीपक को उम्र कैद व 17,17 हजार रुपये जुर्माना किया गया हे आरोपी प्रिंस को शास्त्र कानून मे भी 5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश 7, रितेश सचदेवा की कोर्ट मे हुई अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता नीरज कांत मालिक और वादी की ओर से वकील फरीद अख्तर ने पेर रवि की
अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार घटना से तीन साल पहले आरोपी प्रिंस की बहन प्रीति ओंकार के बेटे अंकित के साथ गाँव से भाग कर प्रेम विवाह कालिया था इसी रंजिश को लेकर तीन साल बाद एक मार्च 2023 को ओंकार की गोली मारकर हत्या व जानलेवा हमला किया था और तब ओंकार का मकान जला दिया था मामले मे मारे गए
ओंकार के बेटे सचिन ने मामला दर्ज कराया था
