Taja Report

दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा व जुर्माना

मुजफ्फरनगर। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने के आरोपी को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा।

अवगत कराना है कि दिनांक 18.11.2016 को वादी निवासी ग्राम मुजाहिदपुर थाना रतनपुरी, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना रतनपुरी पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त अंकित पुत्र रोहताश निवासी भूपखेडी थाना रतनपुरी, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी की नाबालिग भतिजी को बहला फुसलाकर ले गया व उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 275/2016 धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया। थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित उपरोक्त को दिनांक 24.11.2016 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 28.12.2016 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना श्री गजेन्द्र पाल सिंह व प्रभारी निरीक्षक थाना रतनपुरी श्री तेज सिंह के नेतृत्व में थाना रतनपुरी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। लोक अभियोजक श्री प्रदीप बालियान एवं पैरोकार है0का0 सुनिल कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप दिनांक 10.04.2025 को माननीय न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायधीश(पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0- 1, मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपी अंकित उपरोक्त को धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास तथा 50,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

 

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Author: Taja Report

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