मुजफ्फरनगर। निषेधाज्ञा के उलंघन के मामला मे आज आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, सांसद चंद्र शेखर आजाद व 12 अन्य विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट मे पेश हुए तथा गैर सामंती वारंट रद्द कराए
विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र कुमार सिंह फौजदार ने बचाव पक्ष के वकील सतीश पालीवाल के अर्जी पर आरोप पत्र पर एतराज पर सुनाई कर आदेश के लिए आगामी 29 मार्च नियत की हे
बचाव पक्ष के वकील सतीश पालीवाल ने बताया कि कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जो 13 लोगों के विरुद्ध जारी किए थे वह रद्द कर आगामी सुनवाई के लिए 29 मार्च नियत की हे
अभियोजन पक्ष के अनुसार गात 6april 2021 को थाना कोतवाली इलाके में perdarshan कर निषेधाज्ञा का उलंघन करने का 17 के विरुद्ध मामला धारा 188,269,270, 171 भारतीय दंड संहिता का मामला दर्ज किया था एम रहमान

Author: Taja Report
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