मुजफ्फरनगर । जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने बताया है कि जनपद मुजफ्फरनगर में होली (रंग) का पर्व 14 मार्च को मनाया जायेगा। शान्ति व्यवस्था के हित में, मैं उमेश मिश्रा, जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर आबकारी अधिनियम की धारा-59 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद की समस्त आबकारी दुकानें यथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप के फुटकर अनुज्ञापनों तथा थोक अनुज्ञापनों यथा सी. एल.-2, एफ.एल.-2/2बी, भांग की थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों, एफ.एल.-6/7 बार अनुज्ञापन तथा एफ.एल.-16/17 अनुज्ञापन एफ.एल.-39/40/41 एवं एम.ए.-2 व 4 अनुज्ञापनों को दिनांक 14.03.2025 को सायं 05:00 बजे तक बन्द रखने का आदेश देता हूँ। इस बन्दी हेतु अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा।

Author: Taja Report
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