मुजफ्फरनगर। 16 साल की बालिका का अपहरण कर बलात्कार मे आरोपी उस्मान को 20 वर्ष की सज़ा व 25 हजार रुपये का जुर्माना जब की सह अभियुक्त सोनू को अपहरण के आरोपी मे 5 साल की सजा व 5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को की पीठासीन अधिकारी श्रीमती मंजुला भालोटिया की कोर्ट में हुई अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान व दिनेश शर्मा ने पेर रवि की अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि 30 हजार रुपये पीड़िता को दिलाई जाए। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार गात 27 अक्टूबर 2017 को शामली जिले के कस्बा थाना भवन के एक 16 वर्ष की बालिका का अपहरण कर बलात्कार किया गया था इस मे मुख्य अभियुक्त उस्मान था जिसमें सह अभियुक्त सोनू ने सहयोग किया था।
एम रहमान

Author: Taja Report
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