प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में न लगाया जाए। केवल अंतिम उपाय के रूप में ही उनका इस कार्य के लिए उपयोग किया जाए। हाईकोर्ट ने समाज में शिक्षकों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों के उपयोग को सीमित किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षकों को अंधाधुंध तरीके से चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाना चाहिए। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि उनकी प्राथमिक भूमिका शिक्षा देना है। न्यायालय ने कहा कि शिक्षकों को बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के रूप में नियुक्त करना “अंतिम उपाय” होना चाहिए।

Author: Taja Report
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